थाना कोतवाली

कोतवाली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार।

एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए

 

कोतवाली पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार।

एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए।

बैतूल।दिनांक 30.06.2025 को ग्राम चिखलार के कोटवार मनोज द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम चिखलार में अकेली रहने वाली महिला बबली भुसुमकर (उम्र 40 वर्ष) का शव संदिग्ध परिस्थिति में उसके घर में पड़ा हुआ है। सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची और मृतिका का मर्ग पंचनामा कर शव को पीएम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। घटनास्थल को सुरक्षित कर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया।

पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया के निर्देशानुसार प्रभारी सीन ऑफ क्राइम निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक भौतिक साक्ष्य संकलित किए गए एवं घटनास्थल की विधिवत फोटोग्राफी कराई गई।

मृतिका के शव का जिला चिकित्सालय बैतूल में डॉक्टरों की टीम से पीएम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली बैतूल में अपराध क्रमांक 714/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन. झारिया द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं एसडीओपी बैतूल श्रीमती शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए हत्या के आरोपी गोलू उर्फ देवेश अतुलकर को गिरफ़्तार करने में सफलता प्राप्त की।

*विवेचना में सामने आए तथ्य:*

मृतिका बबली भुसुमकर के पति की मृत्यु लगभग 4-5 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और वह घर में अकेली रहती थी। इसी दौरान मृतिका के अपने ही गांव के निवासी गोलू उर्फ देवेश अतुलकर के साथ अवैध संबंध बन गए थे। दिनांक 29.06.2025 की शाम को किसी विवाद के चलते आरोपी ने लकड़ी के डंडे से मृतिका के सिर व पैर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।

कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गोलू उर्फ देवेश अतुलकर पिता तुलसीराम अतुलकर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम चिखलार को गिरफ़्तार कर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जप्त किया गया एवं आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

*गिरफ्तार आरोपी:*

1. गोलू उर्फ देवेश अतुलकर पिता तुलसीराम अतुलकर, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम चिखलार

*जप्ती:*

घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा

*पुलिस दल की सराहनीय भूमिका:*

थाना प्रभारी कोतवाली रविकांत डेहरिया,
निरीक्षक आबिद अंसारी, प्रभारी सीन ऑफ क्राइम,
उनि पंचम सिंह उइके
उनि चित्रा कुमरे
प्र.आर. 64 तरुण पटेल
प्र.आर. 369 शिव कुमार
प्र.आर. सुभाष माकोड़े
आरक्षक 56 नितिन चौहान
आरक्षक 718 जतिराम
म.आर. 219 सोनाली
म.आर. रामरति

 

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